अब नई गाड़ी चला सकेंगे अपने पुराने नंबर पर, यूपी सरकार का फैसला ! बस करना होगा ये…

उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों को गाड़ी नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द मिलेगी. यूपी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है. बताया जा रहा है कि इस सुविधा से आप अपने पुराने वाहन का पसंदीदा नंबर नए वाहन पर लगवा सकते हैं.

मगर शर्त है कि आपको पुरानी गाड़ी सरेंडर करनी होगी. उसे आप चला नहीं सकते. नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा तभी मिलेगी जब नई और पुरानी गाड़ी का मालिक एक ही हो. इसके लिए आपको फीस भी देनी होगी. इस संबंध में शीघ्र दिशानिर्देश जारी होंगे.

मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में जो आठ अहम प्रस्ताव पास हुए, उसमें नंबर पोर्टिबिलिटी सर्विस का प्रस्ताव खास रहा.

यह सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए कैबिनेट ने मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव पास किया.मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने को बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

 

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इसके अलावा सूबे के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से एकल विशेष प्रयोजन साधन गठित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.

ओबीसी वर्ग की बेटियों की शादी के संबंध में शादी अनुदान योजना की समय सीमा 2019 से बढ़ाकर 30 जून 2019 तक करने का फैसला हुआ.

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य संपत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं के लिए एक मुश्त बजट व्यवस्था की स्थिति से मंत्री परिषद को अवगत कराए जाने का प्रस्ताव पास हुआ.

 

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