देहरादून। स्टिंग केस में उत्तराखण्ड के सीएम हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है। 24 मई को सीबीआई इस मामले में हरीश रावत से पूछताछ करेगी। हरीश रावत ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत न देते हुए सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
#Flash CBI summons Uttarakhand CM Harish Rawat on 24th May for questioning in CD sting matter.
— ANI (@ANI) May 22, 2016
स्टिंग केस की आंच
हाईकोर्ट ने हरीश रावत को सीबीआई समन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी को काउंटर फाइल करने के लिए कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 मई को होगी।
विधायकों की खरीद फरोख्त के स्टिंग मामले में राज्य कैबिनेट की अधिसूचना रद्द करने के फैसले को खारिज करने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्यपाल की संस्तुति पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। राष्ट्रपति शासन हटने और हरीश रावत सरकार के बहाल हाेने के बाद कैबिनेट ने सीबीआई जांच की अधिसूचना रद करने का फैसला किया था। इसे सीबीआइ ने स्वीकार नहीं किया और जांच को जारी रखने की बात कही थी।
एक निजी चैनल के पत्रकार द्वारा बनाई और नौ बागी कांग्रेसी विधायकों की आेर से वायरल कराई गई स्टिंग सीडी में कथित रूप से रावत को बागी विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिये पत्रकार से सौदेबाजी करते दिखाया गया था। गत 18 मार्च को नौ कांग्रेसी विधायकों के बागी हो जाने और राज्य विधानसभा में भाजपा के साथ खड़े हो जाने के बाद प्रदेश में सियासी संकट पैदा हो गया था, जिसकी परिणिति 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन के रूप में हुई थी।
स्टिंग केस में हरीश रावत ने कहा था कि वह वीडियो में थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह की खरीद फरोख्त नहीं की। उन्होंने कहा था वीडियो में वह एक पत्रकार से सामान्य बातचीत कर रहे थे।