नोटबंदी : कर्ज भुगतान के लिए 60 दिन की छूट मिली

रिजर्व बैंकमुंबई। रिजर्व बैंक ने नकदी की किल्लत के कारण कर्जदारों को हो रही समस्या को देखते हुए एक करोड़ रुपये तक के आवास, कार, कृषि एवं अन्य कर्ज के भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। इस अवधि में बैंकों को ऐसे कर्ज को एनपीए (अवरुद्ध कजर्) की श्रेणी में नहीं दिखाने की छूट होगी।

किस पर असर

रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक अधिसूचना में कहा कि यह छूट एक नवंबर और 31 दिसंबर के बीच भुगतान की जाने वाली किस्तों पर लागू होगी। यह छूट उन कर्जदार इकाइयों के लिए भी उपलब्ध है जिसने एक करोड़ रुपये या उससे कम की कर्ज सीमा के साथ बैंक से कारोबार के रोजमर्रा खर्च के लिए कर्ज ले रखा है।

आरबीआई ने कहा कि बैंकों और किसी प्रकार की एनबीएफसी के खाते में एक करोड़ रुपये या उससे कम की स्वीकृत सीमा के कजरे को भी इस छूट का फायदा होगा। ये कर्ज गारंटी वाले या बगैर गारंटी दोनों तरह के हो सकते हैं। इनमें आवास और कृषि कर्ज भी शामिल होंगे। शीर्ष बैंक ने आगे कहा कि सभी नियमित वित्तीय संस्थानों को इस पर गौर करना चाहिए कि यह व्यवस्था कुछ समय के लिए ही है।

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