पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, फर्जीवाड़े का है मामला

Report – R.B.Dwivedi/Etah                    

खबर जनपद एटा से है जहां पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई हैं। शासकीय अधिवक्ता विनोद पचौरी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने निरस्त कर दी है। वही पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के नाम से बनाए ट्रस्ट के माध्यम से वर्ष 2010 में दिव्यांगो को शिविर लगाकर उपकरण बांटे जाने को मिले 71.50 लाख की रकम के बंदरबांट के मामले में गुरुवार को जनपद न्यायालय में कांग्रेस के पूर्व सांसद सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था।

जमानत याचिका ख़ारिज

पूरा मामला पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद के 71.50 लाख के घोटाले में अग्रिम जमानत का मामला है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को 30 मार्च 2010 को 71.50 लाख की अनुदान राशि विकलांगजनों को कैम्प के माध्यम से निःशुल्क उपकरण बांटने के लिए मिली थी।

इसमें से 6 लाख की राशि एटा जनपद के विकलांगों के लिए थी। पूर्व साँसद की पत्नी लुईस के ट्रस्ट ने 30 जून 2010 को मंत्रालय को 21 लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसने 5 मई 2010 को अलीगंज में कैम्प लगाकर इन उपकरणों का वितरण किया गया है। इस रिपोर्ट पर सत्यापनकर्ता के रूप में तहसीलदार अलीगंज के जबकि प्रतिहस्ताक्षरकर्ता के रूप में मुख्य चिकित्साअधिकारी के हस्ताक्षर थे।

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वही मंत्रालय की जांच में शिविर सम्बन्धी विवरण, तहसीलदार व सीएमओ के हस्ताक्षर फर्जी पाये गये थे, इसके बाद मामले में एफआईआर का अपराध संख्या 499/2017 जनपद एटा के थाने में अंकित कराई गयी थी। इस मामले में लुईस व एक अन्य अतहर फारूखी पुत्र मुहम्मद अहमद की ओर से पहले विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए, इलाहाबाद के यहां अग्रिम जमानत की याचिका डाली गयी थी। इस याचिका पर 16 जुलाई को आदेश करते हुए न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मामले को सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया।

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