पुणे में जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद ने भड़काई हिंसा, केस दर्ज
पुणे: भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा मामले में गुजरात के दलित विधायक जिग्नेश मेवाणी और जेएनयू के छात्रनेता उमर खालिद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुणे के विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में इन दोनों पर आईपीसी की धारा 153 ए, 505 और 117 के तहत यह केस दर्ज किया गया है.
पुलिस ने मुंबई में होने वाले जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद के कार्यक्रम को भी अनुमति देने से इनकार कर दिया है. मुंबई पुलिस का कहना है कि इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने के आसार हैं.
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हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जिग्नेश समर्थकों ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने कई कार्यकताओं हिरासत में भी लिया है.
इससे पहले, दलितों और मराठा समुदाय के लोगों के बीच भीमा-कोरेगांव की 200 साल पुरानी जंग की बरसी के मौके पर हिंसा हुई थी. इसके बाद विभिन्न जगहों से 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. दोनों समुदायों की बीच हुई इस हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई. पुणे हिंसा के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के 13 शहरों में हिंसा और प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके बाद इन सभी शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई थी.
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