सोनभद्र। उप जिला मजिस्ट्रेट दुद्धी डा0 विश्राम ने आगामी दिनों में पड़ने वाले परशुराम जयन्ती, लोकनायक महाराणा प्रताप जयन्ती, बुद्धपूर्णिमा आदि त्यौहारों के मद्देनजर रखते हुए दुद्धी तहसील क्षेत्र की सम्पूर्ण सीमा में कानून व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त धारा-144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यदि यह निषेधाज्ञा पूर्व में वापस नहीं ली जायेगी, तो 22 मई, 2016 तक तहसील दुद्धी की सम्पूर्ण इलाके में प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा अथवा उसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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