GST Effect: क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की इन छोटी गलतियों पर लगेगा बड़ा फटका
नई दिल्ली। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होते ही बड़े ही बदलाव होने वाले हैं। इससे आपकी जरूरत की कई चीजें महंगी होने वाली हैं। इन्हीं में आपका क्रेडिट कार्ड का बिल और बीमा का प्रीमियम भी शामिल हैं। अब जीएसटी लागू होने के बाद आपको इसके अधिक पैसे चुकाने होंगे। इसके विषय में बैंकों की तरफ से चेतावनी के मैसेज भेजे जा रहे हैं।
इसके अलावा एंडोवमेंट पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान पर जीएसटी के तहत ग्राहकों को 2.25 फीसदी टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में इस पॉलिसी पर सिर्फ 1.88 फीसदी टैक्स लगता है। आपको बता दें कि 30 जून की रात 12 बजे संसद के केन्द्रीय हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जीएसटी को लागू किया जाएगा।
बैंक से जुड़ी सेवा
वहीं इन सेवाओं पर ग्राहक को सर्विस टैक्स देना होता है, जिसकी कुल दर 15 फीसदी है, जबकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद यह दर बढ़ जाएगी। जीएसटी लागू होने के बाद आपको 15 फीसदी सर्विस टैक्स की जगह 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। वित्तीय सेवाओं को 18 फीसदी जीएसटी के स्लैब में रखा गया है, जिसके चलते आपको बैंक से जुड़ी किसी सेवा जैसे क्रेडिट कार्ड आदि पर 18 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा।
जीएसटी लागू होने के बाद आपके मोबाइल का बिल भी बढ़ जाएगा। इस तरह आपको 1 जुलाई के बाद 15 फीसदी सर्विस टैक्स के बजाय 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा जीएसटी के बाद हवाई यात्रा, ट्रेन यात्रा, रेस्टोरेंट में खाना आदि भी महंगा हो जाएगा।