एनपीआर को लेकर न हों गुमराह, दस्तावेज न दिखाने पर देना होगा जुर्माना

केंद्र सरकार ने लगभग सभी राज्यों को एनपीआर या कहें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर  के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. आपको बता दें कि आने वाली 1 अप्रैल से नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में एनपीआर कराने के लिए आदेश दे दिए हैं. एनपीआर को 30 सितम्बर 2020 तक पूरा किया जाना है.

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दिखाने होंगे ये दस्तावेज-

सरकार के आदेशानुसार सभी राज्यों के नागरिकों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देना अनिवार्य होगा. सूत्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास ये डाक्यूमेंट्स हैं उसको राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा.

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विरोध होने के बाद पैन कार्ड के ऑप्शन को इस एनपीआर से हटा दिया गया है. अब इसमें लोगों को पैन कार्ड की जानकारी नहीं देनी होगी.

एनपीआर रोकने को केरल और पश्चिम बंगाल में विरोध-

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केरल और पश्चिम बंगाल ने एनपीआर को रोकने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सही जानकारी नहीं देता है तो उसे 1000 रूपये का जुर्माना देना होगा.

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