
नई दिल्ली| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के पूर्व निदेशक और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल भेज दिया। भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के 1981 बैच के अधिकारी कैलाश पाटील अनेजा राष्ट्रीय राजधानी स्थिति राजभवन के दूरसंचार विभाग के निदेशक थे।
दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश ने अनेजा को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि उनकी पत्नी अनीता को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सीबीआई ने 29 सितंबर, 2005 को अनेजा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अनेजा पर 1982 से 2005 के बीच विभिन्न कंपनियों के शेयर, अन्य अचल संपत्तियों और सोने के रूप में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। अनेजा अपनी घोषित वैध आय का 43 फीसदी अतिरिक्त संपत्ति, जिसका कुल मूल्य 24.45 लाख रुपये थी, अर्जित करने के दोषी पाए गए।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, “जांच के बाद 20 दिसंबर, 2011 को अनेजा और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान 69 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और पेश किए गए अनेक दस्तावेजों को अदालत ने सही माना।”
अधिकारी ने कहा, “अदालत ने आरोपी को दोषी माना है और उसे सजा सुनाई है।”





