
बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोष करार आतंकी आरिज खान को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट से उसे शाम 4 बजे सजा सुनाई जाएगी। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि दोषी खतरनाक हथियार रखे हुए था। उसने उसी से ड्यूटी निभाते हुए पुलिस वालों पर गोली चलाई थी, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मा की मौत हो गयी थी। मामले में वकील ने दोषी आरिज खान को फांसी की सजा देने की मांग कोर्ट से की है।

सरकारी वकील के अनुसार मर्डर औऱ पुलिस वाले का मार्डर में फर्क होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में मानी है। आपको बता दें कि दोषी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जयपुर, अहमदाबाद और यूपी में धमाके करने में भी शामिल रहा है। जिसमें काफी बेगुनाहों की जान गयी थी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से भी वकील ने फांसी की सजा न दिए जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि वस वक्त आरिज की उम्र महज 24 साल की थी। जिसके बाद उसकी उम्र को देखते हुए नरमी बरती जाए।
कई मामलों में आरोपी है आरिज
आपको बता दें कि 9 मार्च को कोर्ट ने आरोपी आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174a के तहत दोषी करार दिया गया था। इसकी सजा पर ही 15 मार्च को बहस हुई। आरिज को फरवरी 2018 में स्पेशल सेल ने नेपाल से गिरफ्तार किया था। आरिज पर भारत समेत कई जगहों पर बम धमाकों का आरोप है। इसमें 165 लोग मारे गए है। हालांकि आरोप है कि धमाकों के बाद आरिज नेपाल भाग गया था और फर्जी पासपोर्ट पर सलीम ने नाम पर छुपा हुआ था। इस एनकाउंटर की कहानी 13 मार्च 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल ब्लास्ट से शुरु होती है।