राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका की खारिज

आसाराम की जमानतजयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने ही आश्रम की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन दुराचार के मामले में फंसे स्वयंभू संत आसाराम की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस कौर ने कहा कि ट्रायल पूरा हो चुका है, अभियोजन के सभी गवाह पूरे हो गए हैं इसलिए जमानत याचिका को खारिज किया जाता है।

आसाराम की जमानत याचिका की नौवीं बार खारिज

जिला एवं सत्र न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आसाराम की आठ जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और यह नौवां जमानत आवेदन था।

इससे पूर्व 18 जुलाई को आसाराम की अंतरिम जमानत आवेदन भी खारिज कर दी गई थी। आसाराम की ओर से अधिवक्ताओं ने आसाराम की उम्र, ट्रायल के लंबे समय और बीमारियों के आधार पर जमानत की पैरवी की।

आसाराम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से आए अधिवक्ता सेवाराम ने कहा कि हाईकोर्ट आसाराम को जमानत देना ही नहीं चाहता, वही राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आसाराम को जेल में ही मारना चाहती है।

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