आधार अनिवार्यता पर सरकार ने बदला रुख, लिकिंग के झंझट से मिला छुटकारा
नई दिल्ली। आधार की अनिवार्यता पर सरकार अब बैकफुट पर आती नज़र आ रही है। हो सकता है कि जल्द ही इस मामले में ऐलान कर दिया जाए। बता दें नोटबैन के बाद केंद्र ने डिजिटल व्यवस्था पर जोर देते हुए आधार को एक अनिवार्य पहचान पत्र के रूप में पेश किया। साथ ही हर जगह इसकी अनिवार्यता सुनिश्चित कर दी। लेकिन ताजा मामलें में यह खबर आई है कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को इस बाबत निर्देश जारी किये हैं कि कोर्ट का फैसला आने तक आधार को नए सिम को जारी करने के लिए अनिवार्य न रखा जाए। फिलहाल अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
यह भी पढ़ें : एएमयू से गायब हुई जिन्ना की तस्वीर, प्रशासन ने दी ‘सफाई’
खबरों के मुतबिक नई सिम लेने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता को कोर्ट के बाद अब सरकार भी खत्म कर सकती है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सिम खरीदने के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं है। सरकारी योजनाओं के लिए आधार लिंक करने के मामले में अदालत ने केंद्र से कहा था कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है, तब तक मोबाइल से आधार लिंक की डेडलाइन तय नहीं होनी चाहिए। इससे पहले 31 मार्च की समयसीमा थी जिसे अब अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है।
यह भी पढ़ें : पत्रकार जे डे हत्याकांड में सजा का ऐलान, अंतिम सांस तक जेल में रहेगा छोटा राजन
बताया जा रहा है कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों को इस बारे में जल्द निर्देश जारी कर सकती है। ऐसा होने पर नई सिम लेने वाले ग्राहकों को आधार नंबर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा।
आईडी के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे दूसरे प्रूफ भी मान्य होंगे। हालांकि इस बारे में कोई लिखित निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन जल्द सर्कुलर जारी होने की उम्मीद है।
बता दें इससे पहले कंपनियां नए उपभोक्ताओं को बिना आधार के सिम कार्ड जारी नहीं कर रही थीं। ऐसे में उन लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थीं, जिनके पास आधार नहीं है।
दूरसंचार विभाग की ओर से इस बारे में कोई लिखित आदेश तो जारी नहीं किया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।
टेलीकॉम कंपनियां अब तक सरकार के पुराने आदेश का पालन कर रही थीं, जिसके मुताबिक आधार वेरिफिकेशन के बिना सिम जारी नहीं करने के निर्देश थे।
देखें वीडियो :-