अब किराने की दुकानों पर बिकेगी शराब, करनी होगी ये शर्त पूरी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आबकारी नीति में कई अहम बदलाव कर दिए हैं। जिसके बाद अब शराब परचून की चुकानों में भी मिलेगी। दुकानों की समूह के रूप में नीलामी के नियम में संशोधन कर दिया है। कैबिनेट ने होटल- बार लाइसेंस फीस भी घटा दी है। सबसे अहम फैसला जो इस कैबिनेट में लिया गया उसकी खास चर्चा हो रही है।

शराब

आबकारी नीति में ताजा संशोधन तहत अब विदेशी शराब और वाइन मोहल्ले की परचून की दुकान में भी उपलब्ध हो सकेगी। अगर दुकानदार का सलाना टर्नओवर 50 लाख हो और वह लाइसेंस की एवज में पांच लाख कर सकता है तो उसे लाइसेंस मिल सकेगा।

यह भी पढ़ें:- सीएम योगी ने किया गंगा हरीतिमा अभियान का शुभारंभ, दिया ‘एक व्यक्ति एक वृक्ष’ का नारा

राज्य कैबिनेट की बैठक शुक्रवार की शाम पांच बजे सचिवालय में शुरू हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मात्र दो विभागों के प्रस्ताव पास किए गए।

इसमें आबकारी विभाग की ओर से आबकारी नीति में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसके तहत शराब की दुकानों के समूहों के आवंटन की व्यवस्था रद्द कर दी गई है।

गौरतलब है कि कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक होटलों और रेस्तरां में बार लाइसेंस के लिए अब हर साल नहीं दोड़ना पड़ेगा। सरकार ने अब तीन साल बार लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। आबकारी नीति के तहत अभी तक होटलों में बार लाइसेंस के लिए हर साल आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब यह व्यवस्था तीन साल के लिए कर दी है।

तीन साल की फीस एक साथ जमा करने पर लाइसेंस फीस में दस फीसदी की छूट भी दी जाएगी। वहीं, बार लाइसेंस धारकों के लिए पके भोजन की बिक्री की सीमा 12 लाख से घटाकर 10 लाख कर दी गई है।

यह भी पढ़ें:- अन्ना ने केंद्र पर लगाया ‘राजनीतिक साजिश’ का आरोप, कहा- कमजोर नहीं पड़ेगा आंदोलन

सरकार ने राजस्व में इजाफा करने के लिए बीस किमी के दायरे में एक स्थान पर चार शराब आउटलेट के क्लस्टर को मंजूरी दी थी। इस कदम का कांग्रेस ने विरोध किया था और भाजपा पर शराब माफिया के पक्षधर होने का आरोप लगाया था। जिसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया था।

देखें वीडियो:-

LIVE TV