जारी रहेगी जनधन योजना, बढ़ा दायरा, जानें इसके पीछे की खास वजह
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) को अनिश्चित काल तक के लिए जारी रखने को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही, इसके दायरे में विस्तार करते हुए दुर्घटना बीमा को दोगुना और उम्र की सीमा में पांच साल की छूट दी गई है। इस बावत फैसला बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया।
सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि अटल पेंशन योजना में विस्तार और संबंधित बदलाव किए गए हैं। गुरुवार को इसे स्पष्ट करते हुए सरकार ने कहा कि दरअसल, यह विस्तार राष्ट्रीय वित्त समावेशन मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना में किया गया है।
पत्र सूचना कार्यालय की ओर से संशोधन करते हुए कहा गया कि ट्वीट में भूल से ‘अटल पेंशन योजना’ का जिक्र किया गया। लेकिन यह तथ्य प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा, “भूल के लिए हमें खेद है।”
जनधन योजना के नए अवतार में अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए खाताधारक की उम्रसीमा 18-65 साल होगी। पूर्व में अधिकतम उम्र सीमा 60 साल थी।
पहले ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 रुपये थी जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। साथ ही, 2,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं होगी।
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सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जनधन योजना के तहत 28 अगस्त के बाद खाता खोलने पर दुर्घटना बीमा की कवर नए रुपे कार्ड धारकों के लिए एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी जाएगी।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 32.41 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें 81,200 करोड़ रुपये की जमा राशि है।
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जनधन खाताधारकों में 53 फीसदी खाताधारक महिलाएं हैं और 59 फीसदी खाताधारक ग्रामीण व अर्धशहरी इलाकों के हैं। असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़ बाकी राज्यों में 83 फीसदी से अधिक सहकारी खाते आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं और इन खाताधारकों में करीब 24.4 करोड़ खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं।
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