
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों पर दहेज के लिए अपनी पत्नी को कथित तौर पर प्रताड़ित करने और बाद में व्हाट्सएप के ज़रिए तीन तलाक़ देने का मामला दर्ज किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों पर दहेज के लिए अपनी पत्नी को कथित तौर पर प्रताड़ित करने और बाद में व्हाट्सएप के ज़रिए तीन तलाक़ देने का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना सोमवार को बसेरा गाँव में हुई। महिला आसमा द्वारा अपने पति हसन, सास रशीदा और दो देवरों सलीम और शाकिर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद यह कार्रवाई की गई। क्षेत्राधिकारी (सीओ) रविशंकर ने पुष्टि की, “दहेज निषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की संबंधित धाराओं के तहत रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
पीड़िता की शिकायत के अनुसार, उसकी शादी नवंबर 2017 में हसन से हुई थी। उसने आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद से ही उसे लगातार दहेज की माँग और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस स्थिति को सहन न कर पाने के कारण, वह अपने पति का घर छोड़कर अपने माता-पिता के साथ रहने लगी। 31 मार्च, 2025 को हसन ने कथित तौर पर उसे व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा जिसमें तीन तलाक़ कहा गया था, जो भारतीय क़ानून के तहत ग़ैरक़ानूनी है। उसकी शिकायत पुलिस तक पहुँचने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे की जाँच जारी है।