लाउडस्पीकर से अजान देने का मामला पहुंचा HC, बेंच ने किया सिरे से ख़ारिज

लाउडस्पीकर से अजान करने की मांग को लेकर इलाहाबाद में हाई कोर्ट में याचिका दायार की गई थी, जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि लाउडस्पीकर से अजान करना मौलिक अधिकार नहीं है।

आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के निवासी इरफान ने नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान करने की अनुमति को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

हाई कोर्ट ने उक्त मामले पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस बीके विड़ला और जस्टिस विकास की बेंच ने कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर अजान करना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।

बता दें कि यूपी-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर विवाद जारी है। यूपी में योगी सरकार ने व्यापक पैमाने पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों पर उचित मानक पर लाउडस्पीकर की आवाज को सेट किया गया है।

वहीं महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर से होने वाली अज़ान को लेकर मौलवियों ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि अब हम सब सुबह की अज़ान बिना लाउड स्पीकर के करेंगे। मुंबई की मशहूर सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा और मिनारा मस्जिद में सुबह की अज़ान की गई , जो कि बिना लाउडस्पीकर के हुई।

दरअसल बुधवार देर रात साउथ मुंबई के करीब 26 मस्जिदों के धर्मगुरूओं ने बैठक कर फैसला किया कि अब सुबह कि अजान बिना लाउडस्पीकर से दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।

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