नमाज, मस्जिद, इस्लाम के कनेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली| अयोध्या के राम जन्म भूमि विवाद मामले में गुरुवार यानी आज का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं इस पर फैसला सुना सकता है। इसके साथ ही क्या इस मामलो को बड़े संवैधानिक बेंच को भेजा जाए या नहीं इस पर भी फैसला दे सकता है।

नमाज, मस्जिद, इस्लाम के कनेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

अयोध्या के राम जन्म भूमि विवाद मामले में गुरुवार यानी आज का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं इस पर फैसला सुना सकता है। इसके साथ ही क्या इस मामलो को बड़े संवैधानिक बेंच को भेजा जाए या नहीं इस पर भी फैसला दे सकता है।

दरअसल, मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई है कि 1994 में इस्माइल फारुकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और ऐसे में इस फैसले को दोबारा परीक्षण की जरूरत है और इसी कारण पहले मामले को संवैधानिक बेंच को भेजा जाना चाहिए।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा था कि संविधान पीठ के इस्माइल फारूकी (1994) फैसले को बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत है या नहीं।

क्या है इस्माइल फारूकी केस
5 दिसंबर 2017 को जब अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। तब इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे महज जमीन विवाद माना था। लेकिन मुस्लिम पक्षकार की ओर से पेश राजीव धवन ने कहा कि नमाज पढ़ने का अधिकार है और उसे बहाल किया जाना चाहिए।

धवन ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में दिए फैसले में कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 1994 के जजमेंट के आलोक में था और 1994 के संवैधानिक बेंच के फैसले को आधार बनाते हुए फैसला दिया था जबकि नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग है और जरूरी धार्मिक गतिविधि है और ये इस्लाम का अभिन्न अंग है।

अदालत ने कहा है कि मामले में कोर्ट इस पहलू पर फैसला लेगा कि क्या 1994 के सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक बेंच के फैसले को दोबारा देखने के लिए मामले को संवैधानिक बेंच भेजा जाए या नहीं। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित किया है।

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