लव जेहाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- ऐसा कानून बताएं जो मोहब्बत ना होने दे

लव जिहादनई दिल्ली। केरल में कुछ महीने पहले हुए लव जिहाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर लड़की बालिग है, तो ऐसे मामलों में उसकी सहमति सबसे ज्यादा महात्वपूर्ण है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही NIA से पूछा है कि क्या कोई ऐसा कानून बना है, जो किसी को अपराधी से मोहब्बत करने से रोके।

बता दें कि कुछ महीने पहले केरल में एक हिंदू युवती द्वारा इस्लाम अपनाने के बाद एक मुस्लिम युवक से शादी करने का विवाद और गहरा गया था। इस मामले पर केरल हाई कोर्ट ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए शादी रद्द करने का आदेश दिया था।

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वहीं लड़की के पिता का आरोप है कि केरल में समूह बना कर सुनियोजित ढंग से कट्टरता फैलायी जा रही है। युवाओं को बरगलाया जा रहा है।

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उनका ‘मनोवैज्ञानिक अपहरण’ किया जा रहा है। इससे पहले NIA ने कोर्ट से कहा था कि अखिला उर्फ हदिया को बहका कर शादी करने वाला अपराधी है और उसने लड़की को इस कदर बहकाया है कि वह सही निर्णय लेने की हालत में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े कुछ तथ्यों पर शक जताते हुए नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है।

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