सुप्रीम कोर्ट: आसाराम के बेटे की फर्लो हुई खारिज कहा, कर सकता है अपराधिक गतिविधियां
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के बेटे की फर्लो को खारिज कर दिया है। आसाराम के बेटे नारायण साई को सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में सजा सुनाई थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साई की फर्लो को खारिज कर दिया हैं।
आरोपी को फर्लो तब दी जाती हैं,जब आरोपी आधी से अधिक सजा काट चुका हो। इस नियम के मुताबिक आरोपी को दो हफ्तों के लिए फर्लो दिया जाता है, ताकि आरोपी समाज से जुड़ सके। लेकिन नारायण को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और फर्लो को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए अर्जी को गुजरात सरकार ने खारिज करने को कहा है। गुजरात सरकार ने कहा कि नारायाण जेल में रह कर कई अपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है,अगर नारायण को फर्लो दी गई तो, वह अपराधिक गतिविधियां कर सकता है। नारायण इस आधार पर फर्लो मांग रहा था कि उसके पिता कोरोना के समय संक्रमित हो गए थे और पिता की देखभाल करनी है,जिसके लिए फर्लो की अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।