लालू यादव को डोरंडा कोषागार मामले में CBI की विशेष अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी

दिलीप कुमार

बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री को सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। हाल ही में सीबीआई की विशेष अदालत ने राची में लालू यादव को पांचवा चारे घोटाले के डोरंड कोषागार के मामले में दोषी ठहराया था। बता दें कि इस मामले को लेकर आरजेडी मुखिया लालू को 5 साल की सजा के साथ साथ 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

गौरतलब है कि बता दें कि लालू यादव अभी रिम्स में भर्ती हैं। वहीं सजा के ऐलान के वक्त उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्रवाई में हिस्सा लिया। इससे पहले रविवार को लालू यादव की स्वास्थ्य जांच की गई थी। सजा के ऐलान से पहले लालू यादव के वकील ने उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से कम सजा देने की अपील की थी।

बीते 15 फरवरी को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराए गए लोगों में से 36 को तीन साल की सजा और 24 को बरी कर दिया था। यह मामला लगभग 23 साल पुराना है। 1990 से 1995 के बीच झारखंड के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में सीबीआई विशेष अदालत में 29 जनवरी को बहस पूरी कर ली थी। जिसे लेकर सोमवार को यह सजा मुकर्र की गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में लालू प्रसाद को करीब 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी थी। ये मामले दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से पैसे निकासी से संबंधित मामले थे।
लालू यादव को सजा सुनाए जाने से पहले बीजेपी नेता सुशिल कुमार मोदी ने कहा था कि पटना हाईकोर्ट के निगरानी में अगर जांच न होती तो ये अपराध कभी भी सामने न आता।

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