हिरण को मारने वाला ‘टाइगर’ दोषी करार, जज ने सुनाई 5 साल की सजा

मुंबई। बॉलिवुड स्टार सलमान खान पर कांकाणी काला हिरण शिकार के मामले में जोधपुर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सलमान पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीँ अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सलमान खान के वकील ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट जाने की बात कही है।

काला हिरण शिकार

अदालत की कार्रवाही के दौरान कोर्ट में सलमान खान के साथ उनकी बहन अलवीरा, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी मौजूद थीं। बता दें इन सब पर शिकार के लिए सलमान को उकसाने का आरोप था।

आप को बता दें कि काला हिरण शिकार का यह केस 20 साल पुराना था। काला हिरन शिकार मामले में सलमान पर ये चौथा और आखिरी मामला था। जबकि पिछले तीन केस में सलमान को पहले ही बरी किया जा चूका था।

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आपको बता दें कि सलमान खान और उनके साथियों पर आरोप था कि 1998 में ‘हम साथ-साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान इन सभी ने काले हिरण का शिकार किया था।

गौरतलब है कि आरोपों के मुताबिक़ सलमान खान ने जिस बंदूक से काले हिरण का शिकार किया था उस बंदूक का लाइसेंस भी उनके पास नहीं था। हालांकि जनवरी 2017 में आर्म्स ऐक्ट से जुड़े इस मामले में सलमान को जोधपुर कोर्ट ने बरी कर दिया था।

गवाहों के मुताबिक, कांकाणी गांव की सीमा पर रात में सलमान ने दो काले हिरणों का शिकार किया। उन्होंने कहा था, “सैफ अली, नीलम, सोनाली व तब्बू भी उनके साथ गाड़ी में थे।

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इन लोगों ने सलमान को शिकार के लिए उकसाया और गोली की आवाज सुन गांववाले वहां आ गए। भीड़ बढ़ने पर सलमान और बाकी स्टार्स वहां से गाड़ी लेकर चले गए और दोनों हिरण वहीं पड़े थे।

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