
भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पांच बैंको पर जुर्माना लगाया है। RBI ने नियमों को लागू करने में लापरवाही के चलते पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से एक बयान में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया कि बेंगलुरु स्थित कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक (State Co-operative Apex Bank) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बैंक को आवासीय वित्त संबंधी बैंकिंग प्रावधानों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है।

ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने पर लगा जुर्माना
ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड (Bharat Sahakari Bank Limited) पर 15 लाख रुपये का जुर्माना अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने की वजह से लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (Rani Laxmibai Urban Co-operative Bank) पर 5 लाख रुपये, तमिलनाडु के तंजौर स्थित निकोल्सन कोऑपरेटिव टाउन बैंक (Nicholson Cooperative Town Bank) पर 2 लाख रुपये और राउरकेला स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (The Urban Co-operative Bank) पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला बैंकिंग नियामक के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर लिया गया है। इससे पहले RBI ने नियमों के पालन में खामी के चलते आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था।