सहकारी बैंक पर आरोप लगाना राहुल और सुरजेवाला को पड़ा भारी, हुआ मान हानि का मुकदमा
नई दिल्ली| अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। सहकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने अपने वकील एस वी राजू के जरिए अदालत के समक्ष अर्जी में कहा है कि दोनों कांग्रेस नेताओं की ओर से दिया गया बयान झूठा था क्योंकि बैंक ने इतनी बड़ी राशि बदली ही नहीं।
मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने बैंक में नोटबंदी के दौरान पांच दिनों में ही देश भर में सबसे अधिक रकम जमा होने के बारे में कांग्रेस के बयान को लेकर दायर इस मामले में आगे सुनवाई से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत और जांच के आदेश दिए।
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कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 17 सितंबर को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए। शिकायतकर्ता एडीसीबी और उसके अध्यक्ष अजय पटेल की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गयी है कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ मिथ्या और मानहानि के आरोप लगाए हैं।
गौरतलब है कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 745 करोड़ साठ लाख से भी ज्यादा नोटबांडी के शुरूआती 5 दिनों में जमा होने की जांच की मांग की गयी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।