PNB घोटाला: क्या भारत को मिलेगी मेहुल चोकसी की कस्टडी? अदालत में फैसला आज

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को बीते दिनों एंटीगुआ से भारत लाया गया। लेकिन अब कई सवाल उसकी सजा को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। मेहुल को भारत की कस्टडी में रखा जाएगा या फिर एंटीगुआ से वापस बुला लेगा? इस तरह के सवालों के जवाब के लिए आज एंटीगुआ की अदालत फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि बीते दिनों मेहुल चोकसी एंटीगुआ से क्यूबा भागते वक्त डोमिनिका में पकड़ा गया। मेहुल चोकसी के पास एंटीगुआ की नागरिकता है। वहीं चोकसी को वापस लाने के लिए सीबीआई और ईडी की टीम डोमिनिका पहुंच गई है। 

अब यदि बात करें मामले की जांच कर रहे पूर्व सीबीआई निदेशक एपी सिंह की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के अनुसार, डोमिनिका से मेहुल चोकसी को किसी भी समय प्रत्यर्पण किया जा सकता है क्योंकि उसके पास वहां कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर डोमिनिका की अदालत ने पाया कि चोकसी का अपहरण हुआ था, तो उसे वापस एंटीगुआ भेज दिया जाएगा, जहां का वो फिलहाल नागरिक है।

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