नीतीश के सीएम पद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने नीतीश को अयोग्य करार दिए जाने की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा ने नीतीश के खिलाफ दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया कि उन्होंने अपने चुनावी शपथ पत्र (हलफनामा) में खुद के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों की बात छुपाई थी।
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इस याचिका में लिखा है कि नीतीश कुमार ने वर्ष 2004 और 2012 के चुनाव में दाखिल शपथ पत्र में 1991 में हुई हत्या के एक मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर का जिक्र नहीं किया। नीतीश ने अपने हलफनामे में यह साक्ष्य छुपाया है और इस कारण वह इस संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते। उन्हें विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाए।
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वहीं इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा ‘यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। मैंने वही किया है जो चुनाव आयोग ने दिशानिर्देश जारी किए थे। जिसके मुताबिक आपको उन्हीं मामलों का उल्लेख करना होता था जिसको कोर्ट ने संज्ञान लिया हो। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के महागठबंधन से हटने के बाद लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया था।