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असम के मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को शुक्रवार को उस समय राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दायर एक मामले में जमानत दे दी। खेड़ा ने रिनिकी पर कई पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति माहेश्वरी और ए.एस. चंदुरकर शामिल थे, जिन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें कांग्रेस नेता को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

हालांकि, अदालत ने खेड़ा और सरमा के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ बयान दिए थे। इसी तरह, अदालत ने कहा कि सरमा द्वारा दिए गए कुछ बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे बयान दिए जो संसदीय भाषा के अनुरूप नहीं थे। खेड़ा को जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने के एक दिन बाद मिली है।

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