
नई दिल्ली। अब सिगरेट और पान-मसाले की बिक्री करने वाली दुकानों पर चिप्स, चॉकलेट, बिस्कुट और सॉफ्ट ड्रिंक इत्यादि की बिक्री नहीं की जा सकेगी। केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक इस पर प्रतिबंध लागू किया गया है। सरकार का यह आदेश सभी अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि बच्चें अक्सर चिप्स और बिस्कुट खरीदने के लिए ऐसी दुकानों पर जाया करते थे।
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अरुण कुमार झा ने एक पत्र में कहा है कि तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले खुदरा दुकानों को नगरपालिका प्राधिकरण के माध्यम से अनुमति या प्राधिकरण प्रदान करने के लिए एक तंत्र विकसित करना उचित होगा।
उन्होंने कहा, “तंबाकू उत्पादों के विनियमन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जो दुकानों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए अनुमति या नगर प्राधिकरण की ओर से ऑथोराइजेशन उपलब्ध करा सके।”
साथ ही इसमें एक प्रावधान जोड़ने की जरूरत है जिसके अनुसार तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानें कोई भी गैर तंबाकू उत्पाद जैसे कि टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि नहीं बेच सकते। यह सब चीजें मुख्य तौर पर बच्चों के लिए लक्षित होती हैं।
केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 (सीओटीपीए) में संशोधन कर यह नियम लागू किया है। इससे बच्चों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाया जा सकेगा। इस नियम का उद्देश सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना भी है।
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लेकिन सरकार का कहना है कि संस्थानों के लिए इसकी निगरानी करना थोड़ा मुश्किल है। देखा जाता है कि शैक्षिक संस्थानों के आसपास सिगरेट और तंबाकू की दुकानें होती है जिनमें चॉकलेट और चिप्स भी साथ- साथ बेचा जाता है।
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