सावधान! PAN CARD में हो गया है ये बड़ा बदलाव, जल्द करें ये काम नहीं तो हो सकती परेशानी

आयकर विभाग ने PAN कार्ड से जुड़े नियमों को बदल दिया है। नए नियम 5 दिसंबर से लागू हो रहे है। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति PAN नंबर के लिए आवेदन करता है, जिसके माता-पिता अलग हो चुके हैं, उसे पिता का नाम देना जरूरी नहीं होगा। आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया है।

PAN CARD

फॉर्म में होगा अलग विकल्प- अब PAN कार्ड के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में एक ऐसा भी विकल्प होगा, जिसमें कोई व्यक्ति माता-पिता के अलग होने की स्थिति में अपनी मां का नाम लिख सकता है। बता दें कि इससे पहले PAN कार्ड के लिए पिता का नाम देना जरूरी था और फॉर्म में केवल पिता के नाम का विकल्प होता था।

देश के लिए गर्व की बात! पटना के डॉ. सुनील को मिला इस क्षेत्र में मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान

कब से लागू- इनकम टैक्स विभाग का ये नया नियम 5 दिसंबर से लागू हो गया। इस नियम से उन लोगों को काफी राहत मिली है, जो अपने पिता से अलग रहते हैं और किसी भी फॉर्म में पिता की जगह अपनी मां का नाम लिखना ही पसंद करते हैं। कब से लागू- इनकम टैक्स विभाग का ये नया नियम 5 दिसंबर से लागू हो गया। इस नियम से उन लोगों को काफी राहत मिली है, जो अपने पिता से अलग रहते हैं और किसी भी फॉर्म में पिता की जगह अपनी मां का नाम लिखना ही पसंद करते हैं।

E-PAN कार्ड सेवा भी शुरू- PAN कार्ड का आवेदन करने के लिए लोगों को साइबर कैफे आदि के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब कुछ समय के लिए लोग E-PAN जेनरेट कर सकते हैं। NSDL या UTITSL की वेबसाइट से PAN के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें PAN की हार्ड कॉपी या वर्चुअल कॉपी का भी विकल्प दिया गया है। बताया गया है कि यह सेवा सीमित समय के लिए शुरू की गई है।

वित्तीय लेन-देन पर PAN जरूरी- अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष में 2.5 लाख से ज्यादा वित्तीय लेन-देन करने वालों के लिए PAN जरूरी होगा। विभाग ने घरेलू कंपनियों को भी अनिवार्य तौर पर PAN रखने को कहा है, चाहे उनका सालाना टर्नओवर 5 लाख से कम क्यों न हो। विभाग का कहना है कि इससे टैक्स चोरी रोकने में काफी मदद मिलेगी।

LIVE TV