पाकिस्तान: बुरे फंसे इमरान खान, अब नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, जानिए पूरा मामला

Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। तोशखाना मामले में मिली शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह फ़ैसला लिया है। बता दें कि इमरान पर पीएम रहते मिले तोहफ़े से जुड़ी जानकारी छुपाने और कुछ तोशखाना से निकाल कर बेचने का आरोप लगा था।

ईसीपी (ECP) ने इमरान खान को तोशाखाना (Tosha Khana) मामले में भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया है। ईसीपी ने शुक्रवार (21 अक्टूबर) को यह भी घोषणा की है कि इमरान खान अब संसद के सदस्य नहीं हैं। ईसीपी के फैसले के अनुसार, इमरान खान के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। गौरतालाब है कि अभी 17 अक्टूबर को ही पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक प्रतिबंधित वित्तपोषण मामले के संबंध में निर्वाचन आयोग को कथित रूप से झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने के मामले में 31 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी।

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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में ईसीपी सचिवालय में फैसले की घोषणा की। यह फैसला पांच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से लिया। हालांकि, पंजाब के सदस्य आज की घोषणा के लिए मौजूद नहीं थे। फैसले के मुताबिक गलत बयान देने पर इमरान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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