सासंद अफ़ज़ाल अंसारी अपहरण और हत्या मामले मे दोषी करार, सदस्यता जाना तय

गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को अपहरण और हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश में सांसद विधायक अदालत ने उनके भाई, बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी को भी दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई है।

अंसारी भाइयों पर भाइयों पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित अपहरण और हत्या के मामले का आरोप लगाया गया था। सजा के साथ, अफ़ज़ल अंसारी अपनी लोकसभा सदस्यता खोने के लिए तैयार है, क्योंकि संसद के नियम कहते हैं कि कोई भी सदस्य जो दो साल या उससे अधिक जेल की सजा काटता है, स्वतः ही अयोग्य हो जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद इसी नियम के अनुसार अपना सांसद का दर्जा खो दिया था।

भाजपा के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा की “मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन समाप्त हो गया है। बता दें की 2005 में गाजीपुर में कथित तौर पर मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी द्वारा कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी।

LIVE TV