तीन तलाक : मौलानाओं ने निकाली सरकार की काट और ‘बर्बादी’ का दूसरा रास्ता

तीन तलाकनई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा मुद्दा तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दरअसल तीन तलाक को खत्म करने के बाद मौलानाओं ने इसका नया पैंतरा निकाल लिया है। जी हां, अब तलाक देने के लिए मुस्लिम समाज तलाक-ए-बाइन का सहारा लेंगे।

बता दें कि, आजतक की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने गाजियाबाद में लोनी के सबसे बड़े मदरसे ज़ीनत उल इस्लाम के मुफ़्ती सादिक से बातचीत की। मुफ़्ती ने बताया कि उसके बड़े भाई अपनी बीवी को तलाक देकर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद ये कैसे हो सकता है?

मुफ़्ती सादिक ने जवाब दिया कि वो तीन तलाक न देकर एक-दो तलाक से पत्नी को छोड़ दे। हैरान रिपोर्टर ने पूछा कैसे तो मुफ़्ती सादिक का जवाब था- तलाक ए बाइन से।

मुफ़्ती सादिक ने बताया कि ‘तीन तलाक एक तो तरीका ये है कि एक साथ देना। वो तो बैन लग गया उसपर। तलाक ए बिद्दत बोलते हैं उसको। तो अब बस एक तलाक और दो तलाक हैं। अगर आप एक तलाक से अपनी बीवी को निकाह से बाहर करते हैं, या दो तलाक के ज़रिये बाहर करते हैं तो उसमें एक सूरत ये होती है कि अगर कभी ऐसी नौबत आए कि दोबारा मिलन की या साथ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो आसानी से निकाह में आ जाएगी। हलाला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी’।

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साफ है कि मौलानाओं के मुताबिक तलाक-ए-बाइन के जरिए भी तलाक दिया जा सकता है। तलाक-बाइन में तीन तलाक बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें दो बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है। बिद्दत से तलाक देने के बाद अगर पत्नी को दोबारा जिंदगी में लाना हो तो हलाला की रस्म निभानी पड़ती है जबकि मौलानाओं के मुताबिक तलाक ए बाइन के बाद अगर बीवी को वापस जिंदगी में लाना है तो किसी हलाला की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर के ये पूछने पर कि उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत तो नहीं होगी? मुफ़्ती सादिक ने जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। ये तो परमिशन है।

तीन तलाक की जगह दो तलाक के जरिए बीवी से छुटकारे का नुस्खा बताने वाले मुफ्ती सादिक का दावा है कि तलाक ए बाइन के लिए जरूरी नहीं है कि तलाक देने वाले की बीवी उसके सामने ही हो।

मतलब ये कि तलाक ए बाइन वो फार्मूला है, जिसमें कोई भी आदमी कहीं भी और किसी भी वक़्त अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, चाहे वो तलाक बीवी सुने या न सुने। बस उसतक खबर पहुंच जानी चाहिए कि उसे तलाक के बाइन मिला है। गौरतलब है कि मुस्लिम महिला बिल यानी ट्रिपल तलाक बिल को आज यानी गुरुवार को लोकसभा में पेश करने के लिए लिस्ट कर दिया गया है।

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