कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर सिविल कोर्ट में सुनवाई, पुलिस हुई अलर्ट

इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद चल रहा है और इसी बीच मथुरा (Mathura) के जिला जज की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। जहां हरिशंकर जैन की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि श्री कृष्ण विराजमान को केस फाइल करने का हक है। अब इस मामले की सुनवाई सिविल जज की अदालत में होगी, इससे पहले सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आप श्री कृष्ण विराजमान के अनुयाई हैं और श्री कृष्ण विराजमान केस फाइल नहीं कर सकते।

आपको बता दें कि जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में रिवीजन को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई लोअर कोर्ट में चलेगी, याचिका में भगवान कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन वापस दिलाने की गुहार अदालत से लगाई गई है। दावा किया गया है कि, इसके बड़े हिस्से पर करीब चार सौ साल पहले औरंगजेब के फरमान से मंदिर ढहाने के बाद केशवदेव टीले और भूमि पर अवैध कब्जा कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई।

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