सजा से पहले लालू के लिए कई लोगों ने की सिफारिशें, पूछा नेता जी का क्या होगा!

लालू प्रसाद यादवरांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बीतें दिनों सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। लालू यादव को चारा घोटाले में अपराधी माना गया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के लिए 3 जनवरी की तारीख तय की थी। लेकिन अब इस मामले पर कोर्ट ने शुक्रवार यानी 5 जनवरी की तारीख का ऐलान किया है।

वैसे तो लालू के दोषी करार दिए जाने के बाद से ही उनके समर्थकों में निराशा की लहर दौड़ गई थी। लेकिन अब लालू केस की सुनवाई कर रहे जज ने एक ऐसी बात कही है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है।

सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह ने कहा कि लालू के समर्थक उन्हें फोन कर पूछते हैं कि नेता जी का क्या होगा!

वहीँ इस पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है, अगर ऐसा है तो जज को इस मामले की शिकायत करनी चाहिए।

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दरअसल, रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को लालू प्रसाद भी मौजूद रहे। लालू ने आज ही अपनी सजा सुनाने की अपील की। इस दौरान जज शिवपाल सिंह और लालू प्रसाद यादव के बीच हुए सवाल-जवाब।

कोर्ट ने कहा यहां कोई जात-पात नहीं होता

जज ने लालू प्रसाद यादव से कहा, ‘मुझे आपके शुभचिंतकों ने दूर-दूर से फोन किया। मैं उनसे कह देता हूं कि मुझे भी नहीं पता कि केस में क्या फैसला आएगा। इसपर लालू ने अपनी सफाई दी कि सब जगदीश शर्मा ने रफा-दफा किया, मैं इस मामले में निर्दोष हूं।

जज ने लालू से कहा कि आपने त्वरित कार्रवाई नहीं की। मामले को लटका कर रखा। जबकि उस समय आप राज्य के वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री थे। जज ने कहा, ‘हाई कोर्ट के आदेश का पालन होता तो बात कूछ और होती।’

कोर्ट ने लालू से कहा यहां कोई जात-पात नहीं होता। लालू ने कोर्ट की अवमानना पर अनुरोध किया। कोर्ट ने कहा सब लोगों ने बदजुबानी की है। कोर्ट ने कहा हम सर्वे-सर्वा नहीं हैं। लालू ने कहा हम वकील भी हैं तो जज ने कहा आप डिग्री ले लीजिए लोगों को प्रेरणा मिलेगी।

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पार्टी मुखिया लालू ने कहा कि रांची में पहुच ठंड होती है। इस पर लालू ने कहा, ‘हम कोर्ट आ जाएंगे।’ इस पर जज ने कहा कि कल क्या होगा, कल ही देखेंगे।

बता दें शुक्रवार से इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी।

कितनी हो सकती है सजा

लालू के वकील चितरंजन प्रसाद ने बताया कि इस मामले में लालू को अधिकतम सात साल और न्यूनतम एक साल की कैद की सजा होगी। हालांकि, सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में गबन की धारा 409 के तहत 10 साल और धारा 467 के तहत आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है।

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