
राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुई फायरिंग और हंगामे के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर अदालत से राहत मिल गई है।
पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान खान सर और उनके दोनों निजी सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। पुलिस द्वारा अपडेटेड केस डायरी पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखने का निर्देश दिया।
मामला क्या है?
2 जून की रात कोचिंग संस्थान के बाहर हुए बवाल के दौरान खान सर के दोनों गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप लगा था। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया था कि यह फायरिंग खान सर के निर्देश पर हुई थी। इस मामले में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई।
रौशन आनंद के भाई की नेपाल में संदिग्ध मौत के बाद विवाद और तीखा हो गया था। रौशन आनंद ने खान सर पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि खान सर ने सभी आरोपों से इनकार किया है।



