चारा घोटाला : लालू की सजा पर आ गया फैसला

चारा घोटालानई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। लालू को 3.5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही लालू पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

वहीं अन्‍य अरोपी महेंद्र, राजाराम, सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार को भी साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख जुर्माना। फूलचंद, महेश और बेक जूलियस को साढ़े तीन साल 5 लाख जुर्माना। सुनील गांधी, त्रिपुरारी, अजय अग्रवाल, गोपीनाथ को 7 साल 10 लाख। जगदीश शर्मा को सात साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

इससे पहले बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को कोर्ट सजा का ऐलान करने वाली थी लेकिन इसे टाल दिया गया था।

इससे पहले खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव ने जज से कम सजा देने की गुहार लगाई थी। लालू के वकील की ओर से कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव को डायबिटीज और सांस संबंधी परेशानी है। ऐसे में उन्हें इस हालत में जेल में रखना ठीक नहीं है।

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लालू के वकील ने कहा था कि उन्हें इस मामले में सजा दी गई है, जबकि जगन्नाथ मिश्र जैसे लोगों को रिहा कर दिया गया है। वह इस मामले में एक साल की सजा भी काट चुके हैं।

बता दें कि बीते 23 दिसंबर को कोर्ट ने लालू को देवघर चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिया है। इसके बाद वो रांची की जेल में बंद है।

अदालत ने यादव को धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13( 2) के तहत दोषी पाया है। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया था।

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इसके अलावा इस मामले में जगन्नाथ मिश्रा के साथ 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में लालू प्रसाद व जगन्नाथ मिश्रा आरोपी थे। अदालत इस मामले में देवघर जिला राजकोष से फर्जी रूप से 84.5 लाख रुपये निकालने के लिए आरसी 64ए/96 के तहत फैसला सुनाया है।

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