बिहार के किंगमेकर पर टूटा दुखों का पहाड़, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कुर्की का आदेश

लालू नई दिल्ली। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर छा गया है दुखों का बादल। दरअसल आयकर विभाग ने लालू और उनके परिवार के नाम पायी गई बेनामी सम्पत्तियो को लेकर सख्त आदेश जारी किया है।

बता दें कि इस मामले में मुख्य रुप से शामिल कंपनी ए बी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ यह आदेश जारी किया गया है। वहीं लालू के ऱिश्तेदार उनकी इस कंपनी की संपत्तियों पर नजर गडाए बैठे है।

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आयकर विभाग ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी सौदा जांच के सिलसिले में कुछ संपत्तियों के खिलाफ अंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। जिसमें कथित रुप से शामिल कंपनी ए बी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी किया गया है।

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दक्षिणी दिल्ली की न्यूफ्रेंड्स कॉलोनी में एक संपत्ति की मालकिन यह कंपनी है। इस साल जून में बेनामी विनिमय (रोकथाम) अधिनियम, 2016 के तहत कुर्की का अंतरिम आदेश जारी किया गया था और अब उचित वैधानिक कार्यवाही के बाद इस आदेश की पुष्टि की गई है।लालू परिवार की अन्य संपत्तियों को जून में अंतरिम रुप से कुर्क किया गया था, उन मामलों में भी ऐसी ही कार्यवाही होगी।

आयकर कर विभाग ने दिल्ली और बिहार में करीब एक दर्जन भूखंड एवं भवनो को कुर्क किया था। इनमें पालम विहार में फार्महाउस एवं जमीन, दक्षिण दिल्ली की न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में एक भवन, पटना के फुलवारी शरीफ में 256.75 डेसीमल क्षेत्रफल के नौ भूखंड आदि शामिल हैं। फुलवारीशरीफ में इस जमीन पर शॉपिंग मॉल बन रहा था। आयकर विभाग के अनुसार बेनामी संपत्तियों का बिक्रीनामा मूल्य करीब 9.32 करोड़ रुपए है जबकि कर अधिकारियों ने उनका बाजार मूल्य 170-180 करोड़ रुपये आंका है।

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