चारा घोटाला: तीसरे मामले में लालू यादव को पांच साल कैद, 5 लाख जुर्माना

नई दिल्ली| राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने लालू यादव को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। लालू पर 5 लाख जुर्माना भी लगाया गया है।

चारा घोटाला

हालांकि, लालू यादव ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।

बुधवार को हुई सुनवाई में लालू के अलावा कुल 56 में से 50 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया गया। बाकी 6 को निर्दोष बताया गया है।

इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी ठहराया गया है। उन्हें भी पांच साल सजा सुनाई गई है। मिश्रा को 5 लाख का जुर्माना भी देना होगा।

सुनवाई के दौरान जगन्नाथ मिश्रा अपनी पत्नी के देहांत के कारण नहीं आ पाए।

इससे पहले, सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले के एक अन्य मामले में सजा का ऐलान किया था। लालू को 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही लालू पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया था।

वहीं अन्‍य अरोपी महेंद्र, राजाराम, सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार को भी साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख जुर्माना लगाया गया था। फूलचंद, महेश और बेक जूलियस को साढ़े तीन साल 5 लाख जुर्माना लगाया गया था। वहीं, सुनील गांधी, त्रिपुरारी, अजय अग्रवाल, गोपीनाथ को 7 साल 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था।

अदालत ने यादव को धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13( 2) के तहत दोषी पाया था। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया था।

LIVE TV