आचार संहिता मामले में केशव ने किया समर्पण, जमानत मिली

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आचार संहिता उल्लंघन और 10 साल पुराने दुर्गा पूजा पंडाल समिति मामले में शुक्रवार को प्रयागराज अदालत में समर्पण किया, जहां से उन्हें जमानत दे दी गई।

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उपमुख्यमंत्री मौर्य पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दो मामलों सहित 10 साल पुराने दुर्गा पूजा पांडाल समिति में हुए विवाद का केस दर्ज है।

अदालत ने सितंबर वर्ष 2008 के मामले में उपमुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जहां से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी कि दुर्गा पूजा समिति के फर्जी कागजात तैयार करने के बाद जनता से धन इकट्ठा किया। केशव व उनके वकील इस आरोप को गलत बता चुके हैं।

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इन मामलों पर शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री मौर्य जिला कचहरी पहुंचे। वह बहुमंजिला न्याय भवन में स्थापित विशेष अदालत में अधिवक्ताओं के साथ हाजिर हुए। विशेष न्यायाधीश के सामने अपने समर्पण की अर्जी दी।

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