नाबालिग लड़कियों से रेप पर सजा-ए-मौत देगी कर्नाटक सरकार!

नाबालिग लड़कियों से रेपनई दिल्ली| नाबालिग लड़कियों से रेप के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कर्नाटक सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है. इसके तहत नाबालिग लड़कियों से रेप पर फांसी की सजा का प्रावधान होगा. फिलहाल सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है.

नाबालिग लड़कियों से रेप पर कानून

कर्नाटक के गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पास किए गए एक कानून की जानकारी ले रही है. इस कानून में नाबालिग लड़कियों से रेप पर कड़े प्रावधान हैं. कर्नाटक में भी इसी तरह का कानून लागू करने की योजना है.

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उन्होंने बताया कि हाल में एक दलित नाबालिग लड़की से रेप हुआ था जिसके बाद से कर्नाटक के तटवर्ती जिलों में तनाव बढ़ गया है. अब वक्त आ गया है जब कानून में बदलाव करके कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए. अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह जरूरी है.

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बता दें कि. मध्य प्रदेश विधानसभा ने चार दिसंबर को एक कानून पास किया है, जिसके मुताबिक 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से रेप पर फांसी की सजा होगी.

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