2018 में CBI मामले में आया था नकदी विवाद में फंसे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम, ये था मामला
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने से सिंभावली शुगर मिल धोखाधड़ी मामले में दिलचस्पी फिर से बढ़ गई है — एक वित्तीय घोटाला जो लोगों की यादों से काफी हद तक गायब हो चुका है — जिसमें वर्मा का भी नाम आरोपी के रूप में था।

न्यायमूर्ति वर्मा के 22 साल के लंबे करियर के बेदाग रिकॉर्ड को उस समय झटका लगा जब उनके आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना के बाद उनके घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई।
इस घटना ने उनके पिछले वित्तीय लेन-देन, विशेष रूप से सिंभावली शुगर्स लिमिटेड के साथ उनके संबंधों, जो कि करोड़ों रुपये के बैंकिंग धोखाधड़ी में लिप्त है, के संबंध में नए सिरे से जांच को जन्म दिया है।
मामला फरवरी 2018 का है, जब सीबीआई ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत के बाद सिंभावली शुगर्स के खिलाफ जांच शुरू की थी।
बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी ने किसानों के लिए निर्धारित 97.85 करोड़ रुपये के ऋण का दुरुपयोग किया और इस राशि को अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। मई 2015 तक, सिंभावली शुगर्स को पहले ही “संदिग्ध धोखाधड़ी” मामले के रूप में चिह्नित किया जा चुका था और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को इसकी सूचना दी गई थी।
इसके बाद सीबीआई ने 12 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में यशवंत वर्मा को दसवें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया।
आरोपों की गंभीरता के बावजूद, मामला गति खोता हुआ प्रतीत हुआ, तथा वर्मा सहित एफआईआर में नामित लोगों के विरुद्ध कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई।
फरवरी 2024 में, एक अदालत ने सीबीआई को रुकी हुई जांच फिर से शुरू करने का आदेश दिया। हालांकि, इससे पहले कि कोई प्रगति हो पाती, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश को पलट दिया, जिससे सीबीआई की प्रारंभिक जांच (पीई) को तत्काल बंद कर दिया गया। इससे सिंभावली शुगर्स और उसके निदेशकों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की किसी भी जांच को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से हाल ही में भारी मात्रा में नकदी बरामद होने से उनके पिछले वित्तीय लेन-देन और सिंभावली शुगर्स मामले में उनकी कथित भूमिका के बारे में सवाल फिर से उठ खड़े हुए हैं।
आलोचकों का तर्क है कि 2018 में सीबीआई की निष्क्रियता और 2024 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों से संबंधित भ्रष्टाचार संबंधी जांच के संचालन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।