तोशाकाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा ये

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को तोशाखाना मामले में जमानत मिल गई, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें इमरान को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के न्यायाधीशों की एक खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी शामिल थे, ने दोनों पक्षों के वकील को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इमरान खान को 5 अगस्त को दोषी ठहराया गया और तीन साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई। उन पर 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उनके और उनके परिवार द्वारा अर्जित राज्य उपहारों को अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया गया था। कानूनी मामलों पर इमरान खान के सहयोगी नईम हैदर पंजोथा ने एक्स, पूर्व ट्विटर पर पोस्ट किया: “चीफ जस्टिस ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, सजा को निलंबित कर दिया है और कहा है कि विस्तृत निर्णय बाद में प्रदान किया जाएगा।”

पाकिस्तान के पूर्व पीएम को 5 अगस्त को दोषी ठहराया गया और तीन साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई। उन पर 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उनके और उनके परिवार द्वारा अर्जित राज्य उपहारों को अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया गया था। इमरान खान को पांच साल के लिए राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे वह आगामी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उन्होंने कुछ ही दिनों में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी और आईएचसी ने 22 अगस्त को औपचारिक सुनवाई शुरू की।

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