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पहलगाम आतंकी हमले में NIA ने हाफिज सईद को आरोपी बनाया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के जघन्य मामले में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी और लश्कर-ए-तैबा/टीआरएफ के प्रमुख और संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ आरोप दायर किए। जम्मू स्थित राष्ट्रीय न्याय एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में दायर पूरक आरोपपत्र में, आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने हाफिज सईद पर व्यक्तिगत रूप से और प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैबा (एलईटीटी) आतंकी संगठन और उसके सक्रिय सहयोगी संगठन, द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के प्रमुख के रूप में आरोप लगाए हैं।

हाफिज सईद पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने आरोपपत्र में आरोपी के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने के लिए दंडात्मक धारा भी लगाई है। मूल 1,597 पृष्ठों के आरोपपत्र के क्रम में दायर इस आरोपपत्र में पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद की भूमिका और एनआईए द्वारा गहन वैज्ञानिक जांच और जमीनी परीक्षण के माध्यम से जुटाए गए सहायक साक्ष्यों का विवरण दिया गया है।

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