GST New Rule:अब मकान किराए पर लेना नहीं होगा आसान, देनी पडे़गी 18% जीएसटी

Pragya mishra

जीएसटी को लेकर 18 जुलाई को लागू हुए नए rule के मुताबिक मकान या मकान किराए पर लेने पर भी अब जीएसटी देना होगा। यह उन लोगों को करना होगा जो जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत हैं।

बता दें कि GST के नए rule के अनुसार 18 जुलाई से ऐसे सभी किराएदार जो जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें मकान किराए पर लेने पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा। बता दें कि जीएसटी परिषद की बैठक के बाद तय किया गया जीएसटी 18 जुलाई से लागू हो गया है।नए प्रावधानों के अनुसार अब अगर जीएसटी पंजीकृत व्यवसायी व्यवसाय करने के लिए कोई मकान या मकान किराए पर लेते हैं तो उन्हें 18 प्रतिशत की दर से किराए पर जीएसटी देना अनिवार्य होगा। इससे पहले, जीएसटी केवल वाणिज्यिक संपत्ति पर लगाया जाता था। यदि कोई घर या संपत्ति किसी कॉरपोरेट घराने या व्यक्ति द्वारा आवासीय उपयोग के लिए किराए पर ली गई थी, तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होता है।

जीएसटी के rule के अनुसार, मकान किराए पर जीएसटी का भुगतान तभी करना होगा जब किरायेदार जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत हो और वह जीएसटी का भुगतान करने के योग्य हो। वहीं, मकान मालिक को किसी भी तरह का जीएसटी नहीं देना होगा।इसके अलावा जीएसटी में पंजीकृत ऐसे सभी व्यक्ति जो किराए की संपत्ति से अपनी सेवाएं देते हैं, उन्हें 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई वेतनभोगी या वेतनभोगी व्यक्ति कोई आवासीय घर या मकान किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा। बता दें कि जीएसटी कानून में बदलाव की घोषणा जून महीने में हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक के बाद की गई थी। किराए के संबंध में लागू जीएसटी के नए नियम उन कंपनियों के दायरे में आएंगे जो आवासीय संपत्ति को गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ले जाती हैं या अपने कर्मचारियों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करती हैं।

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