1 अप्रैल से लागू होगा E-way बिल, बढ़ी रिटर्न फाइलिंग की तारीख

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काऊंसिल की अहम बैठक में आज कई फैसले लिए गए। काऊंसिल ने जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग की तारीख को बढ़ा दिया गया है। जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए समयसीमा तीन महीने यानी जून तक बढ़ाई गई है। साथ ही माल के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई-वे बिल को 1 अप्रैल से अमल में लाया जाएगा।जीएसटी

देश भर में ई-वे बिल एक साथ लागू नहीं होाग। ये चरणबद्ध तरीके से 4 राज्यों के लॉट में लागू होगा। यानी पहले 4 राज्यों में ई-वे बिल लागू होगा और उसके बाद अन्य 4 राज्यों में ई-वे बिल लागू होगा। अभी ई-वे बिल 4 राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में 1 अप्रैल से ई-वे बिल लागू होगा। काऊंसिल ने इस बार रियल एस्टेट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर फैसला टाल दिया है। काउंसिल ने रिवर्स चार्ज को 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया है।

माल एवं सेवा कर लागू होने के साथ सरल बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी भी जुलाई में पेश किया गया था। इसका मकसद कंपनियों को जीएसटी क्रियान्वयन के शुरुआती महीनों में रिर्टन फाइल करने को आसान बनाना था। इसके बाद अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-1, 2 और 3 लागू किया गया।

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