
नई दिल्ली। नया वित्त वर्ष जम्मू-कश्मीर वालों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। केंद्र सरकार कश्मीर से धारा 370 हटाने जा रही है। इसके लिए नया कानून भी पास कर लिया गया है। दरअसल जम्मू और कश्मीर में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को लागू करने के लिये अलग से विशेष कानून पारित करना होगा। इससे बचने के लिए सरकार धारा 370 को हटा सकती है।
लोकसभा में पेश किये गये केन्द्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी विधेयक में प्रावधान है कि ये जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगें। देश में एक जुलाई से जीएसटी लागू करने से पहले संसद में इन विधेयकों को पारित कराना जरूरी है।
देश में सेवाकर वर्ष 1994 से लगना शुरू हुआ है, लेकिन यह जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है। राज्य में दी जाने वाली सेवाओं पर राज्य सरकार खुद के कर लगाती है। ऐसा इसलिये है कि संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है। जम्मू और कश्मीर के मामले में संसद को केवल रक्षा, विदेशी मामलों और दूरसंचार से जुड़े मुद्दों पर ही कानून बनाने का अधिकार है।
बताया जा रहा है कि संसद में जैसे ही केन्द्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी विधेयक पारित होंगे उसके बाद जम्मू और कश्मीर विधानसभा में एक अलग विधेयक पारित कराना होगा जिसमें यह प्रावधान होगा कि ये दोनों कानून राज्य में भी लागू माने जायेंगे।
जम्मू और कश्मीर विधानसभा में यह विधेयक पारित होते ही केन्द्र सरकार को केन्द्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी में संशोधन करना होगा और उन शब्दों को हटाना होगा जिनमें कहा गया है कि यह कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। जम्मू कश्मीर शब्द हटने पर यह कानून राज्य में भी लागू होंगे।