डिजिटल मीडिया के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तय करेगी सरकार, किया कमेटी गठन

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल्स और ऑनलाइन कंटेंट के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी गठन करने का भी फैसला लिया गया है।

सरकार द्वारा निर्देश में कहा गया है कि केबल टीवी के लिए प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग कोड्स को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (सीटीएन) (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 के तहत नियमबद्ध किया जाता है।

डिजिटल मीडिया

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि इसे देखते हुए यह फैसला किया गया है कि ऑनलाइन मीडिया/न्यूज पोर्टल्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए।

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गौरतलब है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि जब से ये मुद्दा चर्चा में आया है, तभी से कई पत्रकारों और मीडिया समूह ने उन्हें कई तरह के सुझाव दिए हैं। अगर कोई पत्रकार/मीडिया समूह इस मुद्दे पर सलाह देना चाहता है तो वह दे सकता है।

लेकिन पीएम ने स्मृति ईरानी के इस फैसले को पलते हुए कहा था कि ‘फेक न्यूज़’ के मामलों की सुनवाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में जारी की गई प्रेस रिलीज़ को वापिस लेने को कहा है।

बयान के मुताबिक, ‘अब फेक न्यूज के बारे में किसी तरह की शिकायत मिलने पर यदि वह प्रिंट मीडिया का हुआ तो उसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हुआ तो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) को भेजा जाएगा। ये संस्थाएं यह तय करेंगी कि न्यूज फेक है या नहीं।’

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ऑनलाइन मीडिया/न्यूज पोर्टल्स के लिए रेगुलेटरी के लिए कमेटी में मंत्रालय के सेक्रेटरी को संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय, कानूनी मामलों के मंत्रालय समेत कई अन्य विभागों के सचिव भी इस कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एनबीए, पीसीआई, आईबीएफ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

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