गोरक्षकों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में तैनात किए जाएंगे ‘खास’ अधिकारी

gorkshkनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज देशभर में गोरक्षकों के नाम पर चल रही हिंसा को रोकने के लिए हर जिले में सीनियर पुलिस ऑफिसर तैनात करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने हिंसा को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश दिया कि जिलों में वरिष्ठ पुलिसर्किमयों को नोडल अधिकारियों के तौर पर नियुक्त किया जाए।

लखनऊ मेट्रो पर चलने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना जाना पड़ेगा जेल !

वहीं कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिवों से कहा कि वे गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को काबू में करने के लिए उठाए गए कदमों की पूरी रिपोर्ट दाखिल करें।

साथ ही कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश राज्यों को देने की उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है या नहीं? कोर्ट ने राज्यों को एक सप्ताह में अपना टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा है, जिसमें वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को नोडल अधिकारी के रूप में रखा जाएगा।

अमेरिका पर मंडराया चक्रवती तूफान इरमा का खतरा, तैयार किए जा रहे हैं 456 आपात शिविर

गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला ने राजस्थान के अलवर इलाके में हुई एक घटना का हवाला देते हुए गोरक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने की मांग की थी।

21 जुलाई को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को किसी भी तरह की हिंसा की रक्षा नहीं करने के लिए कहा था और साथ ही गाय सुरक्षा की आड़ में हिंसक घटनाओं पर प्रतिक्रिया मांगी थी।

 

 

 

LIVE TV