पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, एक आरोपी रिहा, 9 दोषी करार

पटना के गांधी मैदान पर आज से 8 साल पहले 27 अक्टूबर 2013 को सीरियल ब्लास्ट हुआ था। ये ब्लास्ट नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान हुआ था।  इस धमाके में सात लोगों की जान चली गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में बुधवार को एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इसमें 9 लोगों को दोषी ठहराया गया है। जबकि एक को रिहा कर दिया गया है। बता दें कि ये धमाके इंडियन मुजाहिद्दीन ने कराए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को इसकी जांच सौंपी गई थी।

बता दें कि आरोपियों की पहचान नुमान अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मोहम्मद इफ्तेखार आलम और एक नाबालिग के रूप में हुई थी। वहीं नाबालिग आरोपी को 12 अक्तूबर, 2017 को किशोर न्याय बोर्ड ने कई विस्फोटों में शामिल होने का दोषी पाए जाने के बाद तीन साल की सजा सुनाई थी।

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