किन लोगों के लिए जरूरी नहीं आधार-पैन लिंक कराना, देखें- क्या आपको भी मिली है छूट?

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए गाइडलाइन जारी की थी | और आयकर विभाग ने भी टैक्सपेयर्स को जानकारी दी थी कि, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड होल्डरों के लिए यह अनिवार्य है, जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों को पैन कार्ड से आधार लिंक करने के लिए छूट दी गई है। तो, आइए जानते हैं वे कौन से लोग हैं, जिन्हें पैन को आधार से लिंक कराने की आवश्यता नहीं है।

इन लोगों के लिए पैन-आधार लिंक अनिवार्य नहीं

मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार कुछ कैटेगरी के लोगों को पैन-आधार लिंक करने की छूट दी गई है। इन लोगों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है।

असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग

आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक अनिवासी

पिछले साल तक 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले व्यक्ति

भारत का नागरिक नहीं हो

किन तरीकों से कर सकते हैं पैन आधार लिंक

अगर आप पैन आधार को लिंक करने जा रहे हैं तो कुछ तरीके हैं, जिसे आप फॉलो करके आसानी से इसे पूरा कर सकते हैं।

ऑनलाइन प्रोसेस के तहत आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं । वहीं आप एसएमएस के माध्यम से भी पैन और आधार को आपस में लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर UIDPAN < SPACE > < 12 आधार नंबर > < SPACE > < 10 पैन नंबर> फॉर्मेट में लिखकर भेजना होगा। वहीं ऑफलाइन प्रोसेस के तहत आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए निकटतम पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं ।

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