चारा घोटाला : लालू को फिर राहत, तीसरी बार टली सजा की तारीख
नई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बीते दो दिन से टल रही सजा के ऐलान की तारीख टलने के बाद शुक्रवार को उम्मीद थी कि फैसला आएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में लालू की सजा पर फैसला एक बार फिर टल गया है. सजा पर फैसला शनिवार के बाद आने की संभावना है।
इससे पहले बुधवार और गुरुवार को कोर्ट सजा का ऐलान करने वाली थी लेकिन इसे टाल दिया गया है। अब सजा का ऐलान होगा आज यानी शुक्रवार को होगा।
सीबीआई कोर्ट में सजा पर बहस जारी है। लालू के वकील कोर्ट रूम में मौजूद हैं। बहस के बाद जज लालू प्रसाद यादव समेत सभी आरोपियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाएंगे।
इससे पहले खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव ने जज से कम सजा देने की गुहार लगाई है। लालू के वकील की ओर से कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव को डायबिटीज और सांस संबंधी परेशानी है। ऐसे में उन्हें इस हालत में जेल में रखना ठीक नहीं है।
लालू के वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में सजा दी गई है, जबकि जगन्नाथ मिश्र जैसे लोगों को रिहा कर दिया गया है। वह इस मामले में एक साल की सजा भी काट चुके हैं।
बीते 23 दिसंबर को कोर्ट ने लालू को देवघर चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिया है। इसके बाद वो रांची की जेल में बंद है।लालू समेत समेत 16 लोगों को आज सजा सुनाई जाएगी।
अदालत ने यादव को धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13( 2) के तहत दोषी पाया है। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया था।
वहीं इस मामले में जगन्नाथ मिश्रा के साथ 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में लालू प्रसाद व जगन्नाथ मिश्रा आरोपी थे। अदालत इस मामले में देवघर जिला राजकोष से फर्जी रूप से 84.5 लाख रुपये निकालने के लिए आरसी 64ए/96 के तहत फैसला सुनाया है।
कितनी हो सकती है सजा
लालू के वकील चितरंजन प्रसाद ने बताया कि इस मामले में लालू को अधिकतम सात साल और न्यूनतम एक साल की कैद की सजा होगी। हालांकि, सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में गबन की धारा 409 के तहत 10 साल और धारा 467 के तहत आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है।